उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी स्थित कादीपुर गांव की जमीन पर बसाई गई कॉलोनी को DDA विभाग द्वारा अवैध बताते हुए 15 दिनों मे डिमोलिशन करने का नोटिस घरों के बाहर चिपका दिया गया। जिसके बाद श्री श्याम कॉलोनी में रहने वाले लोगों की रातों की नींद उड़ गई है।अपने ही घरों से बेघर होने का डर सताने लगा है। DDA की इस कार्यवाही को लेकर स्थानीय लोगो ने डिपार्टमेंट पर भ्रष्टचार के गंभीर आरोप लगाये है इसी बात से आक्रोशित होकर DDA, के अधिकारियों के खिलाफ महिलाओं बच्चो और स्थानीय लोगो ने जमकर नारेबाजी कि और दिल्ली कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विकास कार्य कि तारीफ़ करते अपने बच्चो का आशियाना न टूटने देने कि गुहार भी लगाई

दिल्ली में DDA-2041 के मास्टर प्लान व लैंड पूलिंग योजना के तहत अवैध निर्माण और अवैध रूप से बसाई गयी कॉलोनी पर DDA विभाग का पीला पंजा लगातार चल रहा है। तस्वीरों में दिख रही यह कादीपुर गाँव की जमीन पर बसाई गयी श्री श्याम कॉलोनी है । जिसमें तकरीबन 100 से ज्यादा घरों को DDA द्वारा डिमोलेशन के नोटिस दिए गए हैं । यहां प्रत्येक घर में 10 से 12 लोग रहते हैं तो तकरीबन 800 से 900 लोग यहां इन घरों में मौजूद दोनों में रह रहे हैं। इन तमाम घरों को विभाग द्वारा नोटिस देते हुए15 दिन में घर खाली करने की बात कही गई है
श्री श्याम कॉलोनी में रहने वाले लोगों का कहना है कि कादीपुर गांव में घनी आबादी होने के बाद गांव की जमीन पर ही श्री श्याम कॉलोनी में किसानों की पक्की जमीन पर अपने आशियाने बनाए। ऐसी नौबत भी इसलिए आई क्योंकि सरकार ने दिल्ली के गांवों का लाल डोरा आज तक नहीं बढ़ाया। इसके चलते गांव की आबादी बढ़ने के बाद गांव के बाहर नई कालोनियां बसना शुरू हुई। जिनमें से एक श्री श्याम कॉलोनी भी है। यहां रहने वाले लोगों का कहना है करीब 5 साल से वह यहां रह रहे हैं पहले ही वह बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे और अब DDA विभाग द्वारा घर तोड़ने के नोटिस दिये गए है। इसके बाद यहां रहने वाले लोगों की रातों की नींद उड़ गई और अपने ही घरों से बेघर होने का डर सताने लगा है महिला पुरुष बच्चे सभी के चहरे पर मायूसी साफ नज़र आ रही आई है

आपको बता दे DDA विभाग द्वारा जिन मकानों पर नोटिस चिपकाए गया है। उसमें साफ-साफ लफ्जों में लिखा गया है कि दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट, 1957 की धारा 12 (1) के अंतर्गत घोषित किये गए विकास क्षेत्र P-2 जोन स्थित गांव कादीपुर मे अवैध निर्माण DDA की बिना अनुमति के गैर कानूनी तरीके बनाये गए है। अतः सभी को 15 दिन का समय दिया जाता है कि आप इस भवन / ईमारत को 15 दिन के अंदर खाली कर दे, यदि आप उक्त समय के अंदर खाली करने में असफल रहे तो ताला तोड़ कर उक्त भवन / इमारत को तोड़ दिए जायेगा। इसके बाद अब श्री श्याम कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने संबंधित विभागों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा की जब डीलर कॉलोनी बसाते है तब तो डीडीए, दिल्ली पुमिस और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मोटी रिश्वत लेकर काम को सुचारू रूप से चलने देते है जब ग़रीब लोग अपने ख़ून पसीने की कमाई से 20,25,50 गज के प्लॉट ख़रीद लेते है तब इनकी आँखें खुलती है और डेमोलिशन की कारवाही की जाती ह
फिलहाल आस पास के अनेक इलाकों में डीडीए द्वारा डेमोलिशन का 15 दिन का DDA विभाग द्वारा नोटिस दिया गया है इस तरह की कई कॉलोनियों को डीडीए द्वारा नोटिस दिए गए है लेकिन हैरानी की बात यह है कि बुराड़ी इलाके में प्प्रशासन की मिलीभगत से लगातार भूमाफिया द्वारा नई कॉलोनीयों को बसाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है स्थानीय लोगो के आरोपों की सत्यता के लिए अब जरूरत है कि सरकार और उच्च तमगे के अधिकारी इन मामलों का संज्ञान ले और भ्रष्ट बीट कर्मियों और अधिकारियों पर विभागीय जांच का आदेश दे ।